हाईवे पर स्थापना के दौरान जब्त छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति किसान मोर्चा को सुपुर्द

महासमुंद। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के मामले में अब पुलिस ने जब्त की गई मूर्ति को वापस सौंप दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा को सौंप दी।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा द्वारा 28 नवंबर को नेशनल हाईवे-53 पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित की जा रही थी। इस पर नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग टीम की शिकायत के बाद तुमगांव थाना प्रशासन ने मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं दी। विरोध किए जाने पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 285, 3(5) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8-बी के तहत मामला दर्ज करते हुए मूर्ति को जब्त कर कौवाझर पंचायत में सुरक्षित रख दिया था।

इस प्रकरण की सुनवाई 23 दिसंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने की। न्यायालय ने आवेदक अनिल दुबे की जमानत मुचलका स्वीकार करते हुए तुमगांव पुलिस को आदेश दिया कि जब्त की गई छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति आवेदक को सुपुर्द की जाए। आदेश के पालन में नायब तहसीलदार की उपस्थिति में पुलिस ने मूर्ति किसान मोर्चा को सौंप दी।

मूर्ति की सुपुर्दगी के बाद छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के सदस्यों ने बाजे-गाजे के साथ गांव में मूर्ति का जुलूस निकाला।

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