गिफ्ट सिटी में शराब नियमों में बड़ा बदलाव, बाहरी नागरिक अब बिना परमिट पी सकेंगे
गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी (GIFT City) में शराब सेवन के नियमों में अहम बदलाव किया है। अब गुजरात या भारत के बाहर से आने वाले गैर-निवासी केवल फोटो आईडी दिखाकर चिन्हित होटल और रेस्टोरेंट में शराब पी सकेंगे, किसी अस्थायी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्णय 20 दिसंबर को राज्य गृह विभाग की अधिसूचना के जरिए लागू हो गया।
नई गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, “एक्सटर्नल पर्सन” यानी गुजरात के बाहर के व्यक्ति या विदेशी नागरिक अब गिफ्ट सिटी में बिना परमिट शराब का सेवन कर सकेंगे। केवल फोटो आईडी दिखाना पर्याप्त होगा। यह सुविधा सिर्फ गिफ्ट सिटी के निर्धारित परिसरों तक सीमित रहेगी; सामान्य गुजरात क्षेत्र में शराबबंदी के नियम यथावत रहेंगे।
सरकार का कहना है कि यह कदम गिफ्ट सिटी की वैश्विक छवि मजबूत करने और विदेशी निवेशकों, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों व कंपनियों के लिए व्यावसायिक सुविधा बढ़ाने की दिशा में अहम है। इसका उद्देश्य गिफ्ट सिटी को दुबई और सिंगापुर जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाना है।
पृष्ठभूमि:
गुजरात एक ड्राई स्टेट है, जहां शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है। हालांकि 2023 में गिफ्ट सिटी को विशेष छूट दी गई थी, अब नए संशोधन के बाद नियम और सरल और सुविधाजनक बना दिए गए हैं।