पटना हाई कोर्ट का सख्त निर्देश: कांग्रेस को पीएम मोदी की मां का AI वीडियो हर प्लेटफॉर्म से हटाना होगा…

कांग्रेस को पीएम नरेंद्र मोदी की मां का आर्टिफिशियल इटेंलिजेंस की मदद से तैयार किया गया वीडियो सोशल मीडिया से हटाना होगा।

पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस को यह आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि आपको अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इस वीडियो को हटाना होगा।

कांग्रेस की बिहार यूनिट की ओर से एक एआई वीडियो जारी हुआ था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की मां को दिखाया गया था। इस पर काफी विवाद हुआ था और भाजपा ने इसे पीएम नरेंद्र मोदी की मां का अपमान बताया था।

इस पर कांग्रेस का कहना था कि वीडियो में हमने कहीं भी पीएम नरेंद्र मोदी की मां का अपमान नहीं किया है।

यह आदेश पटना के कार्यवाहक चीफ जस्टिस पीबी बाजंतरी ने दिया है। दरअसल बिहार चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की मां का अपमान पहले ही मुद्दा बन चुका है।

उसके बाद इस वीडियो ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला था, लेकिन उसने वीडियो हटाने से यह कहते हुए इनकार किया था कि कहीं भी पीएम मोदी की मां का इसमें अपमान नहीं हुआ है।

आरजेडी और कांग्रेस के मंच से एक शख्स ने पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी थी। इस मामले को लेकर खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला था।

उन्होंने कहा था कि मैं भले ही इन लोगों को माफ कर दूं, लेकिन बिहार के लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऐसी भाषा से बिहार के हर शख्स को दुख पहुंचा है। पीएम मोदी ने कहा था कि मेरी मां का तो राजनीति से कोई लेना-देना ही नहीं था। फिर उन पर क्यों इतनी गंदी बातें की गईं। उन्हें गालियां दी गईं।

इसी पर जब विवाद बढ़ा तो बिहार कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया। इसके जरिए वह पीएम मोदी पर मां के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाना चाहती थी। लेकिन यह दांव उस पर ही उलटा पड़ गया।

अब अंत में हाई कोर्ट ने ही वीडियो हटाने का आदेश दिया है। इस केस में भाजपा समर्थकों की ओर से कांग्रेस के लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी।

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